भारत सरकार ने रविवार को सभी वाहन चालकों को राहत भरी खबर देते हुए सभी तरह के वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है।
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यह खबर उन सभी वाहन चालकों को राहत देगी जिनके वाहन संबंधी डाक्युमेंट्स लॉकडाउन की वजह से अपनी वैद्धता खो चुका था। राहत की खबर यह भी है कि 31 जुलाई तक उनको इन पर किसी तरह की अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देनी होगी।
यह फैसला उन सभी वाहन चालकों पर लागू होगा जिनका डॉक्युमेंट्स किसी न किसी कारण से 1 फरवरी 2020 से लंबित था।
नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी ने 1 फरवरी के बाद अपने डॉक्युमेंट्स चाहे वो डॉक्युमेंट्स के नवीकरण कराने संबंधी क्यों न हो शुल्क जमा किए हैं और लॉकडाउन के कारण उनका काम पुरा नहीं हुआ तो उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध एक आदेश जारी किया था, जिसमें इस तरह के दस्तावेजों की समयसीमा को 30 जून तक वैद्ध माना गया था, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।
मंत्रालय ने यह निर्णय लोगों द्वारा प्राप्त समस्या को देखते हुए लिया जिसमें लॉकडाउन के कारण सरकारी परिवहन कार्यालय बंद रहने के बावजूद केंद्रीय मोटर वाहन नियम 32 और 81 के तहत विलंब शुल्क अनिवार्य है।