सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने वाहन चालकों को राहत देते हुए मंगलवार को एक अहम अधिसूचना जारी की है। दरअसल मंत्रालय ने सभी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की समयसीमा को बढ़ाकर 31 सितंबर कर दिया है, जो तमाम वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। यह अधिसूचना भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी।
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इससे पहले मंत्रालय ने इसकी समयसीमा 30 मार्च 2020 तक रखी थी, लेकिन लॉकडाउन में आऱटीओ दफ्तर के बंद रहने और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बाद में इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया था। इसमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स शामिल थे जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मई 2020 के बीच खत्म होने वाली थी।
मंत्रालय ने यह निर्णय लोगों द्वारा प्राप्त समस्या को देखते हुए लिया जिसमें लॉकडाउन के कारण सरकारी परिवहन कार्यालय बंद रहने के बावजूद केंद्रीय मोटर वाहन नियम 32 और 81 के तहत विलंब शुल्क अनिवार्य है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि लगातार जारी है, इसलिए सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि इस पर विचार किया जाए।
इससे पहले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मंत्रालय से इसे और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था, जिससे कि इस विषम परिस्थिति से निकलने में ट्रांसपोटरों को मदद मिल सके।