सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर ऑटोमोबाईल एसोसिएशन को लगाई फटकार

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑटोमोबाईल एसोसिएशन की कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एसोसिएशन की उस मांग पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने बीएस 4 वाहनों के सेल के लिए उनसे अतिरिक्त समय की मांग की थी।

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कोर्ट ने बीएस 4 वाहन के सेल के लिए लॉकडाउन खत्म होने के उपरांत केवल 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन मोटर डीलर्स जमकर इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिशन को तलब किया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट देने के मामले की सुनवाई करते हुए आदेश की अनदेखी करने का मामला उठाया है।

पीठ ने कहा कि बीएस 4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए दी जाने वाली छूट की समयसीमा पहले हीं खत्म हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने माना कि उसने 1.05 लाख बीएस 4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन आदेशों की अनदेखी करते हुए तब से 2.55 लाख वाहन बेचे जा चुके हैं।

कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिशन दोनों से शुक्रवार तक बीएस 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन का विवरण मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपने आदेश में बीएस 4 वाहन की बिक्री पर 10 दिन की छूट दी थी। आपको बता दें कि देश में अप्रैल 2020 से बीएस 6 मानक को लागू किया चुका है।

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